बिजली कंपनी कोरोना पीड़ित कर्मियों को देगी 3 लाख एडवांस, मध्य क्षेत्र में चुप्पी

बिजली कंपनी कोरोना पीड़ित कर्मियों को देगी 3 लाख एडवांस, मध्य क्षेत्र में चुप्पी

भोपाल
प्रदेश में सतत बिजली आपूर्ति के लिए काम कर रहे कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए पूर्व और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा तीन लाख रुपए तक का एडवांस देने का फैसला किया गया है पर मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनियों के एमडी इस बारे में चुप्पी साधे हुए हैं जबकि सर्वाधिक कोरोना मरीज इन्हीं कम्पनियों के क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी अधिकारी हैं। बिजली कर्मियों ने इन कम्पनियों से भी सुविधा की मांग की है।

मध्यप्रदेश पूर्व और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा नियमित बिजली लाइन कर्मियों, कर्मचारियों और अधिकारियों को स्वयं अथवा आश्रित परिजनों के कोविड-19 से ग्रसित होने पर तत्काल चिकित्सा एडवांस दिया जाएगा। पूर्व क्षेत्र कंपनी के एमडी किरण गोपाल ने कहा कि यह देखा जा रहा है कि बिजली कर्मियों के कोविड पॉजिटिव होने की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है तथा आर्थिक कारणों से इलाज प्रारंभ कराने में कठिनाई भी हो रही है। इन परिस्थितियों में यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे बिजली कर्मचारियों को अधिकतम 3 लाख रुपए तक की राशि चिकित्सा एडवांस के रूप तत्काल प्रदान की जाए। संविदा बिजली कर्मियों को भी दो माह की पारिश्रमिक राशि अधिकतम  70 हजार रुपए चिकित्सा एडवांस के रूप में दी जाएगी।

 यदि संबंधित कर्मी कोविड वार्ड या अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती है तथा हस्ताक्षरयुक्त आवेदन प्रस्तुत करने की हालत में नहीं है, तो अस्पताल द्वारा जारी पर्ची को उसके नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा अग्रेषित किया जा सकेगा। ऐसे आवेदनों पर तत्काल चिकित्सा एडवांस स्वीकृत करने के लिए क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं को अधिकृत किया गया है ताकि बिना किसी विलंब के चिकित्सा एडवांस की राशि संबंधित कार्मिक के वेतन खाते में स्थानांतरित कराई जा सके। कॉपोर्रेट मुख्यालय के अंतर्गत पदस्थ नियमित कार्मिकों के प्रकरण में चिकित्सा एडवांस स्वीकृत करने के लिए मुख्य महाप्रबंधक (मासंप्र) को अधिकृत किया गया है। यह योजना वर्तमान परिस्थितियों के कारण फिलहाल 3 माह तक के लिए लागू की गई है।

पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी द्वारा लागू की गई कोविड-19 चिकित्सा अग्रिम तत्काल सहायता योजना के प्रावधान के अनुसार कंपनी के किसी भी नियमित अधिकारी, कर्मचारी और लाइनकर्मी द्वारा स्वयं अथवा आश्रित परिजनों के कोविड-19 वायरस से संक्रमित होने पर चिकित्सा अग्रिम के लिए संबंधित कर्मचारी को आवेदन प्रस्तुत करते समय कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट, डॉक्टर की उपचार पर्ची एवं अस्पताल में भर्ती होने की सलाह संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।