भारत निर्वाचन आयोग ने आपराधिक इतिहास वाले प्रत्याशियों को 48 घंटे की दी मोहलत

भारत निर्वाचन आयोग ने आपराधिक इतिहास वाले प्रत्याशियों को 48 घंटे की दी मोहलत

पटना 
भारत निर्वाचन आयोग ने आपराधिक इतिहास वाले प्रत्याशियों को नोटिस जारी कर 48 घंटे के अंदर आपराधिक मामलों के प्रकाशन समाचार पत्रों/ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं करने को लेकर जवाब मांगा है।

इसके लिए आयोग द्वारा ऐसे सभी उम्मीदवार जिन्होंने एक बार भी किसी समाचार पत्र/ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने ऊपर लंबित आपराधिक मामलों या दोष सिद्ध मामलों की जानकारी नहीं दी है, उन्हें ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी करना शुरू कर दिया है। बिहार विधानसभा आम चुनाव के पहले चरण की 71 सीटों के लिए हुए चुनाव में ऐसे 104 उम्मीदवार हैं, जिन्होंने एक बार भी अपने ऊपर अपराध से जुड़े मामलों की जानकारी किसी भी समाचार पत्र/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से नहीं दी है। 


बिहार विधानसभा आम चुनाव, 2020 के तहत चुनाव लड़ रहे ऐसे सभी उम्मीदवार जिनका कोई आपराधिक इतिहास रहा है, उन्हें अपने विरुद्ध लंबित मामलों तथा दोषसिद्ध मामलों की सूचना कम से कम तीन बार दैनिक समाचार पत्र/ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशित व प्रसारित कराना है। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने शनिवार को बताया कि पहले चरण में आपराधिक इतिहास वाले जिन उम्मीदवारों ने एक बार भी अपने आपराधिक इतिहास संबंधी सूचना प्रकाशित व प्रसारित नहीं करायी है, उनके विरुद्ध कारण बताओ नोटिस की जा रही है। अगर 48 घंटे के अंदर इसका जवाब उम्मीदवार नहीं देते हैं तो आगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि पहले चरण में 327 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका आपराधिक इतिहास रहा है।