मिलावटखोरों पर कसता सरकार का शिकंजा, मामले फास्टट्रैक कोर्ट में चलाने की तैयारी

इंदौर
प्रदेश में मिलावटखोरों पर सरकार का शिकंजा कसता ही जा रही है।आए दिन सरकार द्वारा मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए फैसले लिए जा रहे है। इनाम राशि 25 हजार और दस सालों से एक ही जगह जमे अफसरों को हटाने और रासुका के बाद अब सरकार ने मिलावटखोरों के खिलाफ मामले फास्टट्रैक कोर्ट में चलाने का फैसला किया है, ताकी उन्हें जल्द
दरअसल, आज कृमि मुक्ति दिवस पर इंदौर के एक्सीलेंस स्कूल में पहुंचे लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि अभी तक कई वर्षों तक मामले चलते रह जाते थे और मिलावट खोर बच जाते थे, हालांकि अब कमलनाथ सरकार ने इस दिशा में पहल करते हुए मिलावटखोरों को आजीवन कारावास तक की सजा दिलाने का प्रावधान करने जा रही है।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तुलसीराम सिलावट ने मिलावट के खिलाफ कहा है कि मिलावटखोरों किसी हाल में नहीं बक्शा जाएगा। मिलावट करने वालों के आरोपियों को आजीवन कारावास, रासुका के साथ उनके केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुने जाएंगे, और प्रदेश में बिक रही जहरीली सब्जियों पर भी रोक लगाया जाएगा।सिलावट ने कहा कि जांच में पारदर्शिता बरती जा रही है, किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा और निर्दोष को तकलीफ नहीं होगी।
वही मंत्री ने मिलावटखोरी की सूचना देने वालों की ईनाम की राशि 11 हजार से बढ़कर 25 हजार रूपये कर दी है। वहीं मंत्री ने बताया कि खाद्य एवं औषधि विभाग में 10 वर्षो से एक ही जगह पदस्थ विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों को हटाया जाएगा। मंत्री सिलावट ने नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन को निर्देश दिये कि 10 वर्षो से एक ही जगह पदस्थ विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों की सूची तैयार करें। ऐसे अधिकारी-कर्मचारी स्थानान्तरित किये जाएंगे।