रेलवे स्टेशनों पर धूम्रपान करना पड़ेगा महंगा
नई दिल्ली
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सभी रेलवे स्टेशनों पर धूम्रपान रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और इनका पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली रेलवे पुलिस के उपायुक्त दिनेश कुमार गुप्ता के आदेश पर राष्ट्रीय राजधानी के सभी सात रेलवे पुलिस स्टेशनों के अधिकारियों को सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम के तहत प्रशिक्षण दिया गया है और सभी पुलिस अधिकारियों को तम्बाकू का सेवन नहीं करने की शपथ दिलाई गई है।
दिल्ली रेलवे पुलिस की सहायक आयुक्त मीरा शर्मा के अनुसार सभी पुलिस अधिकारियों को बताया गया है कि किसी भी तरह के तम्बाकू का सेवन सामाजिक अपराध है। इस लत को छोड़ेन वाला व्यक्ति दूसरे की इच्छा शक्ति को मजबूत बनाने में सहायक हो सकता है। उन्होंने कहा ‘हमें यह कार्य करना है और बेहतर होगा कि दूसरों को तम्बाकू छोडऩे के लिए कहने से पहले खुद ही इसका सेवन छोडना चाहिए।’ उन्होंने कहा कि अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थल पर तम्बाकू का सेवन करना वर्जित है और इसके तहत सभी रेलवे स्टेशनों तथा पुलिस थानों पर सार्वजनिक स्थल पर तम्बाकू का सेवन नहीं करने के लिए इश्तहार लगाने को कहा गया है।
तम्बाकू पीड़ितों को जागरूक बनाने वाले संगठन ‘वॉइस ऑफ टोबैको विक्टम्स’ तथा मैक्स अस्पताल के कैंसर विशेषज्ञ डॉ. सौरभ गुप्ता का कहना है कि तम्बाकू उत्पादों में निकोटीन होता है जो हेरोइन से ज्यादा लत वाला होता है। पांच प्रतिशत से कम लोग ही तम्बाकू छोड़ पाते हैं। इसलिए, अच्छा है कि इसकी लत लगने ही न दी जाए। उन्होंने कहा कि देश में कैंसर के रोगियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है और पहले की तुलना में अब ज्यादा युवा इससे पीडित हो रहे हैं।