सड़क हादसे में हो गई थी पति की मौत, जज ने दिया आदेश, कहा- विधवा पत्नी को दो 71.30 लाख रुपए

सड़क हादसे में हो गई थी पति की मौत, जज ने दिया आदेश, कहा- विधवा पत्नी को दो 71.30 लाख रुपए

अंबिकापुर
 बिना बीमा के स्कॉर्पियो की टक्कर से एक व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हो गया था। उसकी जिला अस्पताल अंबिकापुर में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। मामले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने आदेश पारित करते हुए ७१ लाख ३० हजार रुपए का एवार्ड पारित किया।


19 अक्टूबर 2017 को संतोष राम ग्राम मुटकी से ग्राम पार्वतीपुर बाइक क्रमांक सीजी 15 सीएन-0328 से जा रहा था। इसी दौरान शाम करीब 6 बजे ग्राम सिलफिली के गणेशपुर में 10वीं बटालियन के पेट्रोल पंप के पास पहुंचा था तभी बिश्रामपुर की तरफ से आ रही स्कॉर्पियो के चालक दरिमा निवासी 32 वर्षीय शिवचन्द राजवाड़े पिता कामेश्वर राजवाड़े ने काफी तेज गति से वाहन चलाते हुए जबरदस्त टक्कर मार दी थी।

इससे संतोष राम गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे तत्काल जिला चिकित्सालय अंबिकापुर ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान उसी रात्रि करीब 11 बजे मौत हो गई थी। दुर्घटना के संबंध में जयनगर थाना में अपराध पंजीबद्ध कराया गया था।

दुर्घटना के समय मृतक संतोष राम की आयु लगभग 38 वर्ष थी और एसईसीएल के रेहर में डीसी मशीन संचालक की नौकरी कर रहा था। मृतक की पत्नी संध्या बाई व अन्य ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बीपी वर्मा के न्यायालय में स्कार्पियो चालक व वाहन स्वामी अंबिकापुर नवापारा निवासी 48 वर्षीय पूनम राय पति प्रकाश चंन्द्र राय के खिलाफ प्रकरण पेश किया था।

मामले की सुनवाई करते हुए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने 1 दिसंबर को आदेश पारित किया। आदेश में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बीपी वर्मा ने चालक व वाहन स्वामी के खिलाफ 71 लाख 30 हजार 494 रुपए का एवार्ड पारित किया। इसके साथ ही एवार्ड की राशि पर 23 जनवरी 2018 से 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज देने का भी आदेश दिया है।


बिना बीमा का था वाहन
मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण ने माना कि दुर्घटना दिनांक को स्कॉर्पियो का चालक शिवचन्द राजवाड़े तथा स्वामी पूनम राय थे। दुर्घटना दिनांक को उक्त स्कार्पियो बीमित नहीं था। एवार्ड की राशि मृतक के परिजन प्राप्त करने के अधिकारी है।