सबरीमाला मंदिर: 48 पुनर्विचार याचिकाओं पर 22 जनवरी को खुली अदालत में होगी सुनवाई

सबरीमाला मंदिर: 48 पुनर्विचार याचिकाओं पर 22 जनवरी को खुली अदालत में होगी सुनवाई

नई दिल्ली 


सबरीमाला मंदिर में किसी भी आयु की महिला के प्रवेश को अनुमति देने के फैसले पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। हालांकि शीर्ष अदालत ने अपने फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई की मांग को स्वीकार कर लिया है। इन याचिकाओं पर कोर्ट ने 22 जनवरी को खुली अदालत में सुनवाई करने की बात कही है। 


सबरीमाला में महिलाओं को एंट्री दिए जाने के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं के मसले पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस आर. एफ. नरीमन, जस्टिस ए.एम. खानविल्कर और इंदु मल्होत्रा की अदालत ने सुनवाई की। 

आदेश में कहा गया, 'सभी पुनर्विचार याचिकाओं पर अन्य आवेदनों समेत 22 जनवरी, 2019 को उपयुक्त बेंच के समक्ष खुली अदालत में सुनवाई की जाएगी। हम यह स्पष्ट करते हैं कि 28 सितंबर, 2018 को इस संबंध में जारी किए फैसले पर फिलहाल कोई स्टे नहीं है।' 

कोर्ट के फैसले के खिलाफ तकरीबन 48 पुनर्विचार याचिकाएं कई पक्षों की ओर से दायर की गई हैं। इससे पहले अदालत ने कहा कि सबरीमाला को लेकर नई याचिकाओं पर तभी सुनवाई की जाएगी, जब सभी उम्र की महिलाओं को एंट्री देने के फैसले पर दायर रिव्यू पिटिशंस पर सुनवाई पूरी कर ली जाए।