हाई कोर्ट ने दी रेप पीड़ित नाबालिग 13 साल की बच्ची को गर्भपात की इजाजत

बिलासपुर

छत्तीसगढ़ की बिलासपुर हाई कोर्ट ने सोमवार को 13 वर्षीय एक ना​बालिग बच्ची को गर्भपात की अनुमति दे दी है. बच्ची रेप पीड़िता है. डीन और पांच सदस्यीय विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में बच्ची का गर्भपात रायपुर के मेडिकल कॉलेज में कराने के आदेश हाई कोर्ट ने दिए हैं. 13 वर्षीय बच्ची रेप के बाद गर्भवती हो गई थी.

बच्ची को 26 सप्ताह का गर्भ होने की वजह से डॉक्टरों ने गर्भपात करने से मना कर दिया था. इसके बाद पीड़ित बच्ची ने अधिवक्ता के माध्यम से हाई कोर्ट बिलासपुर में याचिका दायर की थी. बता दें कि रायपुर की रहने वाली 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची से पास के ही रहने वाले एक युवक ने रेप किया था. इसके बाद बच्ची की तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने डॉक्टर के पास जाकर जांच कराई, तब पता चला कि बच्ची गर्भ से है.

इस पर परिजनों ने पुलिस में आरोपी युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है. दूसरी ओर पिता ने बच्ची का गर्भपात कराने के लिए डॉक्टरों से संपर्क किया, लेकिन गर्भ 4 माह का होने के साथ साथ गर्भपात कराना प्रतिबंधित होने के कारण डॉक्टर ने मना कर दिया था.