गृह मंत्री नरोत्तम का ऐलान: बहकाकर धर्मांतरण से किए विवाह होंगे अमान्य, लाएंगे सख्त कानून, सजा 5 साल

गृह मंत्री नरोत्तम का ऐलान: बहकाकर धर्मांतरण से किए विवाह होंगे अमान्य, लाएंगे सख्त कानून, सजा 5 साल

भोपाल
शिवराज सरकार अगले विधानसभा सत्र में धर्म स्वातंत्र्य कानून लाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद कानून का खाका तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है। इसमें खासतौर पर लव जिहाद रोकने के लिए भी प्रावधान किए जाएंगे ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके और बेटियों की असमय मौत व उनके वैवाहिक जीवन पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव पर नियंत्रण किया जा सके।

गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने यह जानकारी मीडिया से चर्चा में दी। मंत्री मिश्रा ने कहा कि धर्मांतरण करके विवाह करने के मामलों को संज्ञेय अपराध माना जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि बहकावे और बहला फुसलाकर, फ्रॉड तरीके अपनाकर किए जाने वाले विवाह के मामलों और धर्मांतरण पर इस कानून में नल एंड वॉयड (अमान्य) किए जाने का प्रावधान भी किया जा रहा है। इसे विधानसभा में चर्चा के बाद पारित कर लागू किया जाएगा।  

उन्होंने कहा कि इस कानून में परिजन द्वारा शिकायत करना अनिवार्य होगा। प्रस्तावित मसौदे में पांच साल की कठोर सजा और गैर जमानती अपराध का प्रावधान किया जा रहा है। इसमें धर्मांतरण कराए जाने पर जेल भेजने का प्रावधान भी किया जाएगा। शादी के लिए धर्मांतरण कराने वालों को सजा का प्रावधान भी इसमें किया जा रहा है। ऐसे मामलों में मुख्य आरोपी की मदद करने वाले को भी सह आरोपी बनाया जाएगा। इसमें यह प्रावधान भी किया जा रहा है कि शादी के लिए स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने वाले को एक माह पहले कलेक्टर के यहां आवेदन अनिवार्य तौर पर करना होगा। इसके बाद ही वह सहमति की स्थिति में धर्मांतरण कर सकेगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री चौहान ने पिछले दिनों धर्मांतरण और लव जिहाद को लेकर कानून बनाए जाने की बात कही थी। इसके बाद गृह विभाग इसकी तैयारी में जुट गया है।