अनिल देशमुख के जेल से बाहर आने के प्रयास नाकाम, नहीं मिली जमानत
मुंबई, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता अनिल देशमुख के जेल से बाहर आने के सभी प्रयास नाकाम साबित हो रहे हैं। मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने देशमुख की दायर जमानत याचिका पर सुनवाई दो दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी।
हालांकि सीबीआई ने कहा कि सहायक सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) अनिल सिंह का स्वास्थ्य खराब है। इस कारण वह आज अदालत में मौजूद नहीं थे। इसलिए कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका स्थगित कर दी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री ने 26 अक्टूबर को 100 करोड़ रुपये जबरन वसूली मामले के सिलसिले में जमानत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया। वहीं इससे पहले सीबीआई की एक विशेष अदालत ने 21 अक्टूबर को देशमुख की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।