सरकार ने बदला नियम, लाड़ली लक्ष्मी योजना में अब कलेक्टर स्वीकृत करेंगे देरी से आए आवेदन
भोपाल। लाड़ली लक्ष्मी योजना में देरी से आए आवेदनों को अब जिला कलेक्टर ही स्वीकृत करेंगे। राज्य सरकार ने तीन साल पहले बने मध्य प्रदेश लाड़ली लक्ष्मी बालिका प्रोत्साहन योजना नियम 2020 में बदलाव किया है।
पहले राज्य सरकार के पास थे इन मामलों में स्वीकृति के अधिकार
अब इस योजना का लाभ लेने के लिए देर से आए आवेदनों को सूक्ष्म जांच के बाद जिला कलेक्टर द्वारा स्वीकृति दी जाएगी। पहले इन मामलों में स्वीकृति के अधिकार राज्य सरकार के पास थे।
एक लाख 18 हजार रुपये के स्थान पर एक लाख 43 हजार रुपये दिए जाएंगे
अब योजना में पंजीकृत कन्या को एक लाख 18 हजार रुपये के स्थान पर एक लाख 43 हजार रुपये दिए जाएंगे। कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद स्नातक या न्यूनतम दो वर्ष के व्यवसायिक पाठ्यक्रम में बालिका के प्रवेश लेने पर 25 हजार रुपये दिए जाएंगे। जिसमें आधी राशि प्रथम वर्ष में और शेष आधी राशि दूसरे वर्ष में दी जाएगी।
देनी होगी 12 वीं की अंकसूची
बालिका द्वारा 21 वर्ष पूर्ण करने पर उसे कक्षा 12वीं परीक्षा में शामिल होने के प्रमाण स्वरुप 12वीं की अंकसूची देनी होगी एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में विवाह के लिए निर्धारित आयु 18 वर्ष के बाद विवाह करने का पालन करना होगा।