सरकार तैयार! मप्र में जल्द शुरू हो जाएगी अधिकारी एवं कर्मचारियों के पदोन्नति की प्रक्रिया
भोपाल। मप्र सरकार 6 साल बाद अधिकारी एवं कर्मचारियों के लिए पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। पदोन्नति नियम तैयार हो चुके है। अधिसूचना जारी होते ही प्रदेश में पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। हालांकि इससे पहले मंत्री, अफसर एवं कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक की खानापूर्ति की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पूरा होना है।
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संभवत: मप्र के स्थानपा दिवस 1 नवंबर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिकृत रूप से पदोन्नति नियम जारी नहीं किए हैं।
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पदोन्नति वरिष्ठता सह उपयुक्तता के आधार पर
चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी, तृतीय से द्वितीय, द्वितीय से तृतीय श्रेणी, द्वितीय से प्रथम श्रेणी के पदों पर पदोन्नति वरिष्ठता सह उपयुक्तता के आधार पर की जाएगी। हालांकि लोनिवि, जल संसाधन, नगरीय निकाय, ऊर्जा, नवकरणीय ऊर्जा, पीएचई, पंचायत तथा ऐसे अन्य विभागों में भी जहां ऐसा यांत्रिकीय संवर्क विद्यमान है, वहां उपयंत्री से सहायक यंत्री पद के पद तथा सहायक यंत्री से कार्यपालन यंत्री के पद पर पदोन्नति योग्यता सह वरिष्ठता के आधार पर की जाएगी। प्रथम श्रेणी से प्रथम श्रेणी के उच्च वेतनमान के पदों पर पदोन्नति योग्यता सह वरिष्ठता के आधार पर की जाएगी।
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प्रतिनिधित्व के लिए एक समिति गठित की जाएगी
लोक सेवा में पदोन्नति में योग्यता से समझौता किए बिना आरक्षित वर्ग एससी-एसटी के प्रत्येक संवर्क में पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए एक समिति गठित की जाएगी। जिसमें अजा-जजा वर्ग सदस्य शामिल होंगे। समिति पदोन्नति में आरक्षण को लेकर हर साल अक्टूबर तक अनुशंसा करेगी। इसके आधार पर सरकार आरक्षित वर्ग को प्रतिनिधित्व देते हुए जनवरी में पदोन्नति की प्रक्रिया करेगी।
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सभी अर्हताएं पूरी करने वालों के नामों पर होगा विचार
ऐसे मामलों में पदोन्नति वरिष्ठता सह उपयुक्तता के आधार पर की जाएगी। पदोन्नति के लिए उन नामों पर विचार किया जाएगा। जिन्होंने भर्ती नियमों के अनुसार सभी अर्हताएं पूरी की हों।