मतदाता सूची में 24 दिसंबर तक जुड़वा सकते है नाम

मतदाता सूची में 24 दिसंबर तक जुड़वा सकते है नाम
भोपाल। राजधानी के 2011 मतदान केंद्रों में गुस्र्वार से 24 दिसंबर तक बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) बैठकर मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने, हटाने और पता संशोधित करने का काम करेंगे। अगर बीएलओ मतदान केंद्रों में बैठे दिखाई न दें तो इसकी शिकायत बीएलए संबंधित क्षेत्र के एसडीएम से कर सकते है। बीएलओ और बीएलए आपसी सामंजस्य से काम करें ताकि समय में मतदाता सूची का काम पूरा हो जाए। दरअसल, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फोटो युक्त मतदाता सूची में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य शुरू कर दिया गया है। इसको लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में बुधवार को राजनैतिक पार्टियों के साथ स्टेंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में बताया गया कि बुधवार 25 नवंबर से 24 दिसंबर तक मतदाताओं के नाम जुड़वाने, हटवाने तथा संशोधित कराने के लिए दावे-आपत्ति ली जाएंगी। इसके लिए 1 जनवरी 2021 की स्थिति में नागरिक की आयु 18 वर्ष पूर्ण होना चाहिए। दावे-आपत्ति प्राप्त करने के लिए अवकाश दिवसों मे 12, 13, 19 एवं 20 दिसंबर को विशेष कैंप लगाए जाएंगे।