नई मेरिट लिस्ट के आधार पर होगी पीएससी की मुख्य परीक्षा - हाईकोर्ट

नई मेरिट लिस्ट के आधार पर होगी पीएससी की मुख्य परीक्षा - हाईकोर्ट

बिलासपुर
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने लोक सेवा आयोग की 2020 प्रारंभिक परीक्षा के तीन प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका की फिर से जांच कराने के निर्देश देते हुए नई मेरिट लिस्ट तैयार कर तीन माह के भीतर मुख्य परीक्षा आयोजित करने के निर्देश आज दिए।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में मुख्य परीक्षा से वंचित उदयन दुबे, राकेश यादव, ज्योति सोनी सहित 24 परीक्षार्थियों ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से याचिका दायर किया था जिसमें उन्होंने कहा कि 8 प्रश्नों के गलत मॉडल आंसर के चलते उन्हें मुख्य परीक्षा में शामिल होने की पात्रता नहीं मिल पाई। 9 अक्टूबर को इस मामले पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने 18 अक्टूबर को प्रस्तावित मुख्य परीक्षा पर रोक लगा दी। सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा था। मंगलवार को न्यायाधीश गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच ने सीजीपीएससी को प्रश्न क्रमांक 2, 76 और 99 की दोबारा जांच कर नये सिरे से मेरिट लिस्ट तैयार करने तथा तीन माह के भीतर मुख्य परीक्षा आयोजित करने के आदेश दिए।