बसों में दिव्यांगों के लिए 6 सीटें रिजर्व रखना अनिवार्य, परिवहन विभाग का आदेश
भोपाल
परिवहन विभाग ने बीसीएलएल सहित निजी बसों में दिव्यांगों के लिए 6 सीटें रिजर्व रखना अनिवार्य किया गया है। ऐसा न करने पर परमिट निरस्त करने की भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, दिव्यांग कार्ड दिखाने पर आधा किराया ही वसूला के निर्देश दिए गए हैं। मालूम हो कि परिवहन विभाग के पास जबरन मनमानी किराया वसृूलने एवं विकलांगों को सीट न मिलने के शिकायतें मिल रहीं थी। जिस पर परिवहन विभाग ने अपने पुराने ही आदेश को और सख्त बनाते हुए इसे सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मुकेश जैन ने बताया कि यह आदेश पहले से ही लागू है। इसे अब और कड़ाई के साथ लागू किया जाएगा। वहीं,बस संचालकों को हर माह इसकी रिपोर्ट भी सबमिट करनी होगी।
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