मुख्यमंत्री रोजगार सृजन के तहत् ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित
उत्तर बस्तर कांकेर
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना अन्तर्गत वर्ष 2018-19 के तहत जिले के शिक्षित बेरोजगार युवक,युवतियांे के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, कांकेर के माध्यम से स्वरोजगार योजना क्रियान्वित की जा रही है। व्यवसाय (दुकान) हेतु 2 लाख, सेवा क्षेत्र हेतु 10 लाखरूपए उद्योग क्षेत्र हेतु 25 लाख रूपएका ऋण बैंको के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।
आवेदक न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण हो एवं आवेदन प्रस्तुत दिनांक को आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य हो, (अनुसूचित जाति,जनजाति,पि0वर्ग,महिला,विकलांग) को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी। आवश्यक दस्तावेज के रूप में अंकसूची, जाति प्रमाण पत्र (जहां लागू हो), मूल निवास प्रमाण पत्र, आधारकार्ड, आय प्रमाण पत्र (परिवार की वार्षिक आय तीन लाख से अधिक न हो)।
योजना अंतर्गत सामान्य वर्ग के हितग्राही को मार्जिनमनी अनुदान 10 प्रतिशत अधिकतम 1 लाखरूपए, पि.वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, विकलांग को 15प्रतिशत अधिकतम 1.50 लाखरूपए एवं अनुसूचित जाति, जनजाति को 25प्रतिशत अधिकतम 1.50 लाख रूपएदिया जायेगा। ऋण वितरण के पश्चात् ईकाईयों को राज्य शासन की प्रचलित औद्योगिक नीति के अनुरूप अनुदान, छूट, रियायतें दी जायेगी। जिले मे कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त आवेदकों को विशेष प्राथमिकता दी जायेगी।
इच्छुक आवेदक, आवेदिका योजना का लाभ लेना चाहते है वे कार्यालयीन समय में कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, न्यू कम्पोजिट भवन (तृतीय तल रूम नं.-12) कांकेर में उपस्थित होकर अपना आवेदन सहपत्रों सहित 02 प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते है।