हाईकोर्ट का आदेश- बिलासपुर में हवाई सेवा के लिए 10 दिसंबर तक पूरी हो प्रक्रिया

हाईकोर्ट का आदेश- बिलासपुर में हवाई सेवा के लिए 10 दिसंबर तक पूरी हो प्रक्रिया

बिलासपुर
 हाईकोर्ट ने बिलासपुर से हवाई सेवा प्रारंभ करने में हो रहे विलंब पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि केन्द्र व राज्य में एक ही पार्टी की सरकार है। ऐसे में हवाई सेवा प्रारंभ करने में विलंब क्यों हो रहा है। कोर्ट ने अधिकारियों को 10 दिसंबर तक लाइसेंस प्रक्रिया पूरी कर जवाब देने का आदेश दिया है।

शहर के कमल दुबे व छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट प्रैक्टिसिंग बार एसोसिएशन ने चकरभाठा हवाई पट्टी से हवाई सेवा शुरू करने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। इसमें हाईकोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर यहां से जल्द ही हवाई सेवा शुरू करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के इस निर्देश के बाद पिछले एक वर्ष से शासन की ओर से यहां से हवाई सेवा प्रारंभ करने में कथित रूप से कोई न कोई कमियां बताई जा रही है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने डीजीसीए समेत इससे जुड़े अन्य संगठनों को आपस में समन्वय स्थापित कर हवाई सेवा प्रारंभ करने में सहयोग करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट के इस निर्देश के बाद डीजीसीए ने सुनवाई के दौरान चकरभाठा एयरपोर्ट में 20 तकनीकी त्रुटि होने तथा इसे जल्दी दूर करने की बात कही थी। इसके बाद एक नवंबर को सुनवाई के दौरान कोर्ट को एयरपोर्ट में 45 तकनीकी कमी होने की बात कही।

इस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कथित रूप से बताई गई कमियों को दूर कर मामले को सुनवाई के लिए 26 नवंबर को रखने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान आज कलेक्टर बिलासपुर, एयरपोर्ट के अधिकारी, डीजीसीए के अधिकारी कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि 45 में से अभी भी सात पाइंट का कार्य बाकी है। इस कार्य को 30 नवंबर तक ठीक कर लिया जाएगा। अधिकारियों के इस जवाब पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि यहां से हवाई सेवा प्रारंभ करने में कुछ न कुछ कमियां बताई जा रही है।

केन्द्र व राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होने के बाद क्यों विलंब हो रहा है। अलग सरकार होने पर समझ में आता है लेकिन यहां ऐसा नहीं है। कोर्ट ने अधिकारियों को 30 नवंबर तक कमियां दूर करने के बाद लाइसेंस प्रक्रिया पूरी कर 10 दिसंबर को जबाव प्रस्तुत के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि उम्मीद है कि अगली सुनवाई तक अधिकारी लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी कर इसके बाद हवाई सेवा प्रारंभ करने जवाब देंगे। कोर्ट ने मामले को सुनवाई के लिए 10 दिसंबर को रखा है।


कलेक्टर को अगली सुनवाई में उपस्थिति से मिली छूट

हाईकोर्ट ने कलेक्टर के निर्वाचन कार्य में लगे होने तथा 11 दिसंबर को मतगणना होने के कारण अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट प्रदान की है। इसके अलावा अन्य अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का आदेश दिया है।


याचिका में 20 बार हो चुकी है सुनवाई

मार्च 2017 में बिलासपुर से हवाई सेवा प्रारंभ करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। इसमें पहली सुनवाई सात मार्च 2017 को हुई। कोर्ट ने मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार कर उत्तरवादियों को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने 10 नवंबर 2017 को शासन की ओर से जवाब पेश किए जाने पर नए वर्ष से यहां के नागरिकों को हवाई सुविधा मिलने की उम्मीद व्यक्त की थी। याचिका में अब तक 20 बार सुनवाई हुई है। कोर्ट ने सभी सुनवाई में शासन को हवाई सेवा प्रारंभ करने निर्देश जारी किए हैं।