भोपाल में दीपावाली के दिन लागू रहेगी धारा 144, सिर्फ दो घंटे चला सकेंगे पटाखे

भोपाल
शहर में कुछ स्थानों पर गुरुवार को धनतेरस पर्व मनाया गया। इससे दीपोत्सव पर्व की शुरुआत हो गई। आज उदयातिथि में तेरस होने के कारण अधिकांश स्थानों धनतेरस आज ही मनाई जा रही है। रूप चौदस का पर्व भी मनाया जा रहा है। कल शनिवार को लक्ष्मी पूजन के के साथ दीपावली पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। आतिशबाजी को लेकर जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है। धनतेरस को देखते हुए बाजारों में आज खासी भीड़ है। शहर के चौक, न्यू मार्केट, 10 नंबर, एमपी नगर सहित प्रमुख बाजारों में सुबह से ही ग्राहक पहुंचने लगे हैं। पार्किंग की स्थिति नहीं बिगड़े इसको लेकर ट्रैफिक पुलिस ने विशेष व्यवस्था बनाई है।
राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर दिवाली और गुरु पर्व छठ सहित नए साल में पटाखे चलाने के लिए जिला प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी है। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने दिवाली के दिन आतिशबाजी को लेकर धारा 144 लागू की हैं। नई गाइडलाइन के अनुसार दीपावली के दिन यानी 14 नवंबर को रात 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक की पटाखे या आतिशबाजी कर सकेंगे। इसके बाद इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। कलेक्टर ने दीपावली, गुरु पर्व, नववर्ष इत्यादि त्योहारों के दौरान वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया है। जो ये नियम नहीं मानेगा, उस पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन के अनुसार वायु प्रदूषण खराब होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के पालन में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत आम जनता के स्वास्थ्य को देखते हुए भोपाल नगर पालिक निगम के राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत केवल ग्रीन केकर्स को चलाने की अनुमति रहेगी। अन्य समस्त प्रकार के पटाखों का विक्रय एवं उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। ग्रीन पटाखों को चलाने के लिए दिवाली के अलावा छठ पर्व के दिन सुबह छह बजे से आठ बजे तक और क्रिसमस और नववर्ष की संध्या पर केवल 35 मिनट के लिए रात 11.55 से लेकर रात 12.30 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति रहेगी।