रिजर्व बैंक ने  दी बड़ी राहत, अब 7 अक्टूबर तक बदले जा सकेंगे

रिजर्व बैंक ने  दी बड़ी राहत, अब 7 अक्टूबर तक बदले जा सकेंगे

नई दिल्ली। जो लोग सर्कुलेशन से बाहर किए गए दो हजार रुपये के नोटों को नहीं बदलवा सके हैं। उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ी राहत दी है। आरबीआई ने इसकी डेडलाइन को बढ़ाकर 7 अक्टूबर 2023 कर दिया है। इससे पहले इसे बदलने की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी। अब RBI ने 7 दिन की मोहलत दी है।
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लीगल टेंडर बने रहेंगे नोट
आरबीआई के अनुसार, 2000 रुपये के नोट लीगल टेंडर रहेंगे। यदि किसी व्यक्ति के पास दो हजार रुपये के नोट है, तो उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो आसानी से बैंक में जाकर इन्हें बदलवा सकते हैं। रिजर्व बैंक ने इस संबंध में सर्कुलर जारी कर बताया कि इन नोटों को 7 अक्टूबर 2023 तक बैंकों में डिपॉजिट कराया जा सकता है।

19 मई को चलन से बाहर का हुआ था एलान 
रिजर्व बैंक ने बीते 19 मई को 2,000 रुपये के नोट को बंद करने का एलान किया था। बाजार में मौजूद इन नोटों की वापसी की सुविधा देते हुए इन्हें लौटाने या बदलवाने के लिए 30 सितंबर की तारीख तय थी। जब आरबीआई ने दो हजार रुपये के नोटों को बंद करनी की घोषणा की। तब एक डाटा पेश किया था। जिसमें बताया था कि 31 मार्च 2023 तक 3.62 लाख करोड़ मूल्य के नोट सर्कुलेशन में थे।

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