सभी निगरानी दल निष्पक्ष और विनम्र रहकर कार्य करेंगे - कलेक्टर
एफएसटी, व्हीएसटी एवं एसएसटी के प्रशिक्षण में निर्देश
जिले की राजस्व सीमा में धारा 144 लागू
Syed Javed Ali
मण्डला - कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जटिया ने योजना भवन में एसएसटी, व्हीएसटी एवं एफएसटी के सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उड़नदस्ता, वीडियो निगरानी टीम तथा स्थैतिक निगरानी टीम के सदस्य निर्वाचन के दौरान अपनी-अपनी कार्यवाही में पूर्ण रूप से निष्पक्ष रहे। जाँच के दौरान दल के सदस्य विनम्रता का व्यवहार करें। जाँच एवं अन्य कार्यवाही नियमानुसार होनी चाहिए। निगरानी टीम के सदस्य आपसी सामंजस्य से कार्य करते हुए प्रत्येक कार्यवाही की जानकारी अपने नोडल ऑफिसर को जरूर दें। कलेक्टर ने कहा कि निगरानी दलों का कार्य निर्वाचन के लिए बड़ा महत्वपूर्णं है। निर्वाचन को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने में प्रत्येक निगरानी दल का योगदान अति महत्वपूर्ण है। उन्होंने सदस्यों को प्रत्येक कार्यवाही की वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने महत्वपूर्ण सभाओं एवं जुलूस की वीडियोग्राफी भी अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सूचनाओं की प्राप्ति पर सामंजस्य बनाकर तत्काल रिस्पोंस देना सुनिश्चित किया जाये।
10 लाख से कम एवं इससे अधिक की जब्ती पर निर्देश
कलेक्टर ने उपस्थित दलों के सदस्यों को जांच की कार्यवाही के दौरान 10 लाख से कम एवं अधिक की जब्ती पर विशेष दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जब्ती की कार्यवाही के दौरान नियमों का ख्याल रखा जाये। निगरानी दल के सदस्य 10 लाख से कम की जब्ती की कार्यवाही के बारे में व्यय के नोडल अधिकारी सीईओ जिला पंचायत को सूचित करेंगे। उसी प्रकार 10 लाख से अधिक की जब्ती में इनकम टेक्स विभाग के साथ कार्यवाही को अंतिम रूप देना होगा। जिला पंचायत सीईओ जे. समीर लाकरा ने पीपीटी के माध्यम से उपस्थित निगरानी दल के सदस्यों को जब्ती प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आयोग के निर्देशानुसार सम्पूर्ण कार्यवाही की जायेगी। मंडला संसदीय क्षेत्र की सहायक रिटर्निंग अधिकारी सुलेखा उईके ने उपस्थित सदस्यों को कार्यवाही की संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में बताया। इस अवसर पर इनकम टेक्स ऑफिसर, सहायक व्यय अधिकारी, एफएसटी, व्हीएसटी एवं एसएसटी टीम के सदस्य एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
वाहन, आमसभा, जुलूस, रैली आदि की अनुमति जारी करने अधिकारी नियुक्त -
लोक सभा निर्वाचन 2019 में विभिन्न दलों के अभ्यर्थियों द्वारा अपने चुनाव प्रचार प्रसार हेतु वाहन, आमसभा, जुलूस, रैली आदि की अनुमति जारी के लिये कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ जगदीश चन्द्र जटिया ने संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को अधिकृत किया है। इसी प्रकार सम्पूर्ण जिले की सीमाओं में चुनाव प्रचार हेतु वाहन परमिट जारी करने व उस पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों की अनुमति देने के लिये अपर जिलादण्डाधिकारी मण्डला को अधिकृत किया गया है। उपरोक्त अनुमति भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचरण संहिता का पालन करते हुये जारी की जायेगी।
जब्त सामग्री को अवमुक्त करने समिति गठित -
लोक सभा निर्वाचन 2019 के तहत निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण की संरचना में दिये गये अनुदेशों के परिपालन में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मण्डला में समाविष्ट जिले की तीनों विधानसभा के उड़नदस्ते, स्थैतिक निगरानी टीमों या पुलिस प्राधिकारियों द्वारा निर्वाचन के दौरान जब्त की गई नकदी आदि को अवमुक्त करने के संबंध में निर्णय लेने के लिये कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ जगदीश चन्द्र जटिया द्वारा समिति का गठन किया गया है। गठित समिति में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जे. समीर लाकरा, वाणिज्यिक कर अधिकारी श्रीमति सरिता भगत एवं जिला कोषालय अधिकारी एएस ठाकुर को सम्मिलित किया गया है।
स्थानांतरण, पदस्थापना प्रतिबंधित -
लोक सभा निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता लागू होने के कारण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. जगदीश चन्द्र जटिया ने चुनाव प्रक्रिया से जुडे़ सभी अधिकारियों कर्मचारियों के स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश में कहा गया है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद यदि किसी अधिकारी कर्मचारी के पिछली तारीखों में स्थानांतरण पदस्थापना इत्यादि की कार्यवाही की गई तो उसे गंभीरता से लिया जावेगा। ऐसे मामलों में जिनके कि 10 मार्च से पूर्व स्थानांतरण आदेश जारी हो चुके हैं किन्तु क्रियान्वित नहीं हुये है उन्हें भी बिना आयोग एवं जिला निर्वाचन कार्यालय के माध्यम से विशेष अनुमति के प्रभावी नहीं माना जाये।
बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित -
लोकसभा निर्वाचन 2019 में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के दुरूपयोग को रोकने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. जगदीश चन्द्र जटिया ने तत्काल प्रभाव से 20 मई तक संपूर्ण जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रोक लगा दिया है।
जारी आदेश के अनुसार कोई भी राजनैतिक दल या व्यक्ति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से 48 घण्टे पूर्व अनुमति प्राप्त किये तथा पुलिस को पूर्व सूचना दिये बिना किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किसी भी आम सभा, जुलूस, जलसा या चलित वाहनों में नहीं करेगा। प्रचार वाहनों के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों की अनुमति जिले की सीमा के लिए अपर जिला दण्डाधिकारी एवं अनुभाग की सीमाओं के लिए संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा दी जायेगी। संबंधित व्यक्तियांे अथवा दलों द्वारा 48 घण्टे पूर्व आवेदन करने पर सशर्त अनुमति प्रदान की जायेगी। अनुमति के उपरांत संबंधितों द्वारा ध्वनि विस्तारकों का उपयोग 1/4 वॉल्यूम में (ध्वनि स्तर परिवेशी ध्वनि मानक 10 डेसीबल से अनाधिक) पर प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक किया जा सकेगा।
वाहन अधिग्रहित -
लोकसभा निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता लागू होने के साथ ही विभिन्न निकायों, शासकीय उपक्रमों एवं सहकारी संस्थाओं के अंतर्गत जनप्रतिनिधियों को आवंटित वाहन तत्काल प्रभाव से अधिग्रहित कर लिये गये हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. जगदीश चन्द्र जटिया ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अधिग्रहित वाहन उप जिला निर्वाचन अधिकारी को तत्काल भिजवाना सुनिश्चित करें।
जिला योजना समिति की बैठक प्रतिबंधित -
लोकसभा निर्वाचन 2019 की आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने के कारण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. जगदीश चन्द्र जटिया द्वारा जिला योजना समिति की बैठक प्रतिबंधित कर दी गई है। यह प्रतिबंध लोकसभा निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न होने तक रहेगा।
डीजल-पेट्रोल का स्टॉक सुरक्षित रखने के निर्देश -
लोकसभा निर्वाचन 2019 के अंतर्गत प्रशासनिक कार्य, कानून व्यवस्था एवं चुनाव गतिविधियों में लगे वाहनों के लिए डीजल-पेट्रोल की समुचित उपलब्धता एवं आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर एवं अनुज्ञापन अधिकारी डॉ. जगदीश चन्द्र जटिया ने समस्त पेट्रोल पम्प संचालकों को डीजल-पेट्रोल का स्टॉक सुरक्षित रखने के आदेश दिये हैं। जारी आदेश मंे कहा गया है कि प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी चुनाव कार्य पूर्ण होने तक 2 हजार लीटर डीजल एवं 500 लीटर पेट्रोल का स्टॉक सुरक्षित रखेगा जिसकी गणना डेड स्टॉक को छोड़कर की जावेगी।
अस्त्र-शस्त्र विक्रेताओं के स्टॉक की जाँच के निर्देश -
लोकसभा निर्वाचन 2019 को शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने के उद्देश्य से जिला दण्डाधिकारी डॉ. जगदीश चन्द्र जटिया ने समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को अस्त्र-शस्त्र विक्रेताओं के स्टॉक की जाँच 7 दिवस में करने के निर्देश दिये हैं। इसी प्रकार समस्त अस्त्र-शस्त्र विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि वे उपलब्ध स्टॉक तथा शस्त्र एवं कारतूस इत्यादि की बिक्री की जानकारी संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी प्रतिदिन अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।
स्वीप प्लान की बैठक 14 को -
जिला पंचायत सीईओ से प्राप्त जानकारी के अनुसार लोकसभा निर्वाचन 2019 के अंतर्गत स्वीप गतिविधियों से संबंधित चर्चा के लिए कल 14 मार्च को दोपहर 1 बजे बैठक आयोजित की गई है। बैठक का आयोजन जिला पंचायत के सभाकक्ष में किया गया है। उन्होंने सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, शिक्षा विभाग, डूडा, खेल विभाग, प्राचार्य पीजी कॉलेज, परिवहन अधिकारी, सीएमएचओ, सभी सीएमओ, सीईओ जनपद, सीडीपीओ एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को उपस्थित होने के निर्देश दिये।
कल 12 बजे होगी एमसीएमसी की बैठक -
जिला पंचायत सीईओ एवं एमसीएमसी अध्यक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक आज 13 मार्च को आयोजित की गई है। उन्होंने बताया कि एमसीएमसी समिति की बैठक योजना भवन में दोपहर 12 बजे आयोजित की जायेगी जिसमें एमसीएमसी समिति के सदस्य एवं एमसीएमसी कंट्रोल रूम में ड्यूटी के लिए नियुक्त किए गए शासकीय सेवक उपस्थित रहेंगे।
जिले की राजस्व सीमा में धारा 144 लागू -
जिला दण्डाधिकारी जगदीश चन्द्र जटिया ने निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2019 के कार्यक्रम की घोषणा के पश्चात निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न कराने के उद्देश्य से जिले के राजस्व सीमाओं के भीतर धारा 144 लागू करने के आदेश जारी कर दिये हैं। उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था एवं लोक परिशांति रखने के उद्देश्य से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं। यह प्रतिबंधात्मक आदेश 10 मार्च से 9 मई तक जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर प्रभावशील रहेगा। जिला दण्डाधिकारी ने अपने आदेश में अस्त्र-शस्त्र एवं धारदार हथियारों पर प्रतिबंध भी लगा दिये हैं। उन्होंने किसी भी प्रकार के जुलूस एवं सभाओं को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के आयोजित करने पर प्रतिबंध लगा दिये हैं।