एक कॉलेज को लाभ पहुंचाने के मामले में दिग्विजय पर शिकंजा

एक कॉलेज को लाभ पहुंचाने के मामले में दिग्विजय पर शिकंजा
भोपाल। एक निजी कॉलेज को लाभ पहुंचाने के आरोपों में घिरे मप्र के पूर्व सीएम व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह पर कोर्ट का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। भोपाल जिला अदालत ने इस मामले में ईओडब्ल्यू से 11 मार्च तक जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। सुनवाई करते हुए न्यायघीश अपूर्वा ताम्रकार की अदालत ने एसपी ईओडब्ल्यू को इस मामले में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए पत्र जारी किया है। तत्तकालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, तत्कालीन मंत्री राजा पटेरिया, आईएएस अफसर आर परशुराम पर एक निजी कॉलेज को लाभ पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। यह था पूरा मामला आरोप है कि दिग्विजय सरकार ने कॉलेज प्रबंधन पर लगे जुर्माने की राशि 25 लाख के मुकाबले 5 गुना कम कर दिया था। इसके बाद अदालत ने 2015 की अप्रैल व जुलाई में ईओडब्ल्यू से रिपोर्ट पेश करने की बात कही थी, लेकिन वह अभी तक मामले से जुड़ी रिपोर्ट पेश नहीं कर सकी। कोर्ट ने एसपी ईओडब्ल्यू को लिखे पत्र में कहा है कि न्यायालय के कई आदेश के बाद भी प्रतिवेदन पेश नहीं किया है। हर हाल में पेश करो रिपोर्ट न्यायालय के निर्देश को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। आपको आदेशित किया जाता है कि अपराध क्र. 35/15 के संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट न्यायालय के सामने 11 मार्च तक हर हाल में पेश करें। नहीं तो इसे न्यायालय की अवमानना मानी जाएगी और कानून के अनुसार अगली कार्रवाई की जाएगी।