DU छात्रसंघ के अध्यक्ष रॉकी तुशीद की उम्मीदवारी हाइकोर्ट ने की खारिज
नई दिल्ली
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ के अध्यक्ष रॉकी तुशीद की उम्मीदवारी को खारिज कर दिया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि रॉकी इस पद की के लिए अयोग्य हैं. दिल्ली हाई कोर्ट ने यह फैसला रॉकी तुशीद की ही उस याचिका पर सुनाया है जिसमें पिछले साल दिल्ली यूनिवर्सिटी के चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने रॉकी की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया था. चीफ इलेक्शन ऑफिसर के इस फैसले को रॉकी ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
उस वक्त दिल्ली हाईकोर्ट ने रॉकी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि उसे चुनाव लड़ने की इजाजत तो दी जाती है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के चीफ इलेक्शन ऑफिसर का आदेश सही था या गलत यह याचिका के निपटारे से ही तय होगा. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि निर्वाचन अफसर का आदेश एकदम ठीक था और रॉकी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ के प्रेसिडेंट के पद के लिए अयोग्य हैं.
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों को छात्रसंघ चुनावों में सख्ती से लागू करने के आदेश दिए हैं और लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों पर ही चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने काम किया है.
रॉकी पर आरोप है कि उन्होंने अपने कॉलेज में कई बार अनुशासनहीनता की जिसकी वजह से कॉलेज प्रशासन ने उसके कॉलेज आने पर रोक लगा दी थी. रॉकी ने कॉलेज प्रशासन के इस आदेश की भी अवहेलना की थी. पढ़ाई के दौरान कॉलेज में रॉकी पर मारपीट के भी आरोप लगे थे.
जब रॉकी छात्र संघ चुनावों के लिए उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए तो उन्होंने कॉलेज में इन सभी बातों की जानकारी दिल्ली यूनिवर्सिटी के चीफ इलेक्शन ऑफिसर को दे दी थी. जांच के बाद चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने चुनाव से पहले ही पिछले साल 6 सितंबर को रॉकी के नामांकन को रद्द कर दिया था, लेकिन रॉकी इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए. उस वक़्त रॉकी के वकील के तौर पर पी चिदंबरम दिल्ली हाईकोर्ट में उसकी पैरवी के लिए पेश हुए थे.
रॉकी तुशीद का कार्यकाल अगले महीने अगस्त में खत्म हो रहा है. लिहाजा इस साल दोबारा होने वाले चुनावों में एनएसयूआई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से आया यह फैसला भारी पड़ सकता है. रॉकी तस्वीर एनएसयूआई के लिए ही दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव लड़े थे.