रात्रिकालीन कर्फ्यू का समय रात 8 बजे से प्रातः 5 बजे तक

रात्रिकालीन कर्फ्यू का समय रात 8 बजे से प्रातः 5 बजे तक

रात्रिकालीन कर्फ्यू का समय रात 8 बजे से प्रातः 5 बजे तक

जिला दण्डाधिकारी ने निर्देशों का पालन करने जारी किया वीडियो संदेश

nightly-curfew-hours-from-8-am-to-5-am Syed Javed Ali मण्डला - जिला दण्डाधिकारी हर्षिका सिंह ने कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु शासन से जारी निर्देशों तथा जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार जिले के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार संपूर्ण मण्डला जिले में संक्रमण की स्थिति सामान्य होने तक अग्रिम आदेश पर्यंत प्रत्येक रविवार के दिन टोटल लॉकडाउन घोषित करने आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश के तहत् जिले में रात्रिकालीन कर्फ्यू रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे के बजाय अब रात्रि 8 बजे से प्रातः 5 बजे तक प्रभावशील रहेगा। उन्होंने सभी को जारी आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। श्रीमती सिंह ने स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य, केन्द्र सरकार तथा निजी कार्यालयों एवं निजी प्रतिष्ठानों को 50 प्रतिशत कर्मचारी क्षमता के साथ संचालित करने के आदेश दिये गए हैं। शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों की उपस्थिति शत् प्रतिशत रहेगी। राजस्व अर्जित करने वाले कार्यालय जब तक अन्यथा स्थिति निर्मित नही होती है, सामान्य रूप से खुले रहेंगे। शासकीय या निजी संस्था में कोविड पाजीटिव व्यक्ति पाये जाने पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा प्रसारित प्रोटोकाल अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। प्रत्येक दुकानों में 5 से अधिक ग्राहक एकत्र नही होंगे। दुकानदार और ग्राहक सभी को मॉस्क या फेस कवरिंग का उपयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करते पाये जाने पर जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। जिला दण्डाधिकारी ने कोविड-19 के प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय निर्देश एवं समय-समय पर जारी शासन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले यथा मॉस्क या फेस कवरिंग का उपयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों तथा शादी-विवाह, निजी कार्यक्रम या अंत्येष्टि कार्यक्रम में निर्धारित संख्या से अधिक लोगों के भाग लेने पर संबंधितों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अलावा, आई.पी.सी. की धारा 188 एवं अन्य उपयुक्त कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत जुर्माने सहित दाण्डिक कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं। दूध, मेडिकल, पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसी एवं राशन दुकानें खुली रहेंगी - जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत् प्रत्येक रविवार को टोटल लॉकडाउन के दौरान सिर्फ दूध, मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसी एवं राशन दुकानें खुली रहेंगी। सब्जी, फल, जनरल स्टोर्स सहित अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। अति आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी की छूट रहेगी। प्रतिबंध के दौरान कार्य और शासकीय कार्यों में लगे वाहनों को छोड़कर दो पहिया, चार पहियों वाहनों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध रहेगा। शासकीय, अर्द्धशासकीय दफ्तरों के कर्मचारियों, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडियाकर्मी ड्यूटी प्रयोजन के लिये प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे लेकिन सभी को अपने साथ परिचय-पत्र रखना अनिवार्य होगा। सम्बंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी जो कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत अपने-अपने क्षेत्र के इंसीडेंट कमाण्डर घोषित है, लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराना सुनिश्चित करेंगे। कलेक्टर ने वीडियो के जरिए दिया संदेश - कलेक्टर हर्षिका सिंह ने प्रत्येक रविवार को घोषित लॉकडाऊन के संबंध में जानकारी देने वीडियो संदेश जारी किया है। उन्होंने जिलेवासियों को टोटल लॉकडाऊन के तहत् किए गए प्रतिबंधात्मक उपाय एवं प्रावधानों की जानकारी दी है। उन्होंने सभी जिलेवासियों से कहा है कि कोरोना संक्रमण की चैन तोड़ने दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। श्रीमती सिंह ने लोगों को मॉस्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करने, सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने तथा अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है।