इस वजह से पेटीएम के पेमेंट बैंक में नए अकाउंट खोलने पर लगी रोक

इस वजह से पेटीएम के पेमेंट बैंक में नए अकाउंट खोलने पर लगी रोक

 नई दिल्ली 
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आखिर पेटीएम के पेमेंट बैंक के नए अकाउंट और ई-वॉलिट खोलने पर रोक क्यों लगा रखी है? हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा फाइल की गई आरटीआई में आरबीआई ने इसका जवाब दिया है। आरबीआई ने पेटीएम पर लगी इस रोक की वजहें बताई हैं। 
 
आरबीआई ने जानकारी दी है कि नोएडा बेस्ड कंपनी पेटीएम ने 'नो योर कस्टमर' (केवाईसी) के दौरान कई नियमों का उल्लंघन किया। हालांकि ये उल्लंघन किस तरह के हैं यह साफ नहीं है। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा के वन97 कम्यूनिकेशंस और पेटीएम पेमेंट बैंक के संबंध से भी देश का केंद्रीय बैंक खुश नहीं है। बैंक में 51 फीसदी हिस्सा विजय शेखर शर्मा का और बाकी हिस्सा वन97 कम्यूनिकेशंस के साथ-साथ उसकी सब्सिडियरी कंपनियों का है। आपको बता दें कि पेमेंट बैंकों से अपनी प्रमोटर संस्थाओं से दूरी बनाने की उम्मीद की जाती है। 

इसके अलावा आरबीआई का कहा जा रहा है कि पेमेंट बैंक ने 100 करोड़ के नेटवर्थ और एक अकाउंट में अधिकतम एक लाख रुपये रखने के नियम का भी उल्लंघन किया है। हालांकि इन मुद्दों पर आरटीआई में जवाब के बाद बैंक के ईमेल के जरिए संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन खबर लिखे जाने तक इसका जवाब नहीं मिल पाया है। 

पहले तो पेटीएम के पेमेंट बैंक में नए अकाउंट खोलने और ई वॉलिट के मुद्दे पर टाइम्स ऑफ इंडिया का सवालों का जवाब देने से बैंक ने आरटीआई ऐक्ट के नियमों का हवाला देते हुए इनकार कर दिया था, लेकिन अखबार की अपील के बाद बैंक ने यह जानकार दी। आरटीआईवाला ने इसमें हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की मदद की। 

गौरतलब है कि पेटीएम पेमेंट बैंक में नए अकाउंट और ई वॉलिट पर रोक के बाद बैंक की तत्कालीन सीईओ रेणु सत्ती ने अक्टूबर में इस्तीफा दे दिया था। जिसके बाद बैंक ने पूर्व एनपीसीआई और एसबीआई एग्जिक्युटिव एसके गुप्ता को सीईओ बनाने की घोषणा की थी।