तत्कालीन बैंक अध्यक्ष व सीईओ से होगी वसूली
रायपुर
सहकारिता पंजीयक जिला सहकारी बैंक को 27 लाख की क्षति पहुंचाने के प्रकरण में उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं ने भाजपा नेता और बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह बेलचंदन और तत्कालीन सीईओ से मय ब्याज समेत रकम वसूली के आदेश पारित किए हैं। उप पंजीयक ने सक्षम अधिकारी को यथाशीघ्र वसूली की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
दुर्ग जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह बेलचंदन की सहमति से संचालक मंडल ने प्रस्ताव पारित कर दुर्ग और बालोद के जिला चिकित्सालयों को स्वास्थ्य संबंधी उपकरण प्रदान किए थे। इस पर करीब 26 लाख 75 हजार रूपए खर्च किए गए थे। इसके अलावा जिला सहकारी उपभोक्ता भंडार के कम्प्यूटाइज्ड करने पर करीब 39 हजार रूपए खर्च किए गए। संचालक मंडल के सदस्य को 11 हजार 830 रूपए भत्ता का भुगतान किया गया। यह बताया गया कि संचालक मंडल का कार्यकाल खत्म होने के बाद इस तरह का फैसला नहीं लिया जा सकता। इस पूरे मामले की जांच के बाद उप पंजीयक सहकारी संस्था एनएल टंडन ने आदेश पारित कर कहा कि जिला सहकारी बैंक को कुल 27 लाख 26 हजार रूपए की क्षति हुई है। इसके लिए बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष प्रीतपाल बेलचंदन और तत्कालीन सीईओ डीआर साहू जिम्मेदार हैं। पारित आदेश में उल्लेख है कि विवेचना के आधार पर जिला सहकारी बैंक दुर्ग के संचालक मंडल के तत्कालीन अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह बेलचंदन और तत्कालीन सीईओ डीआर साहू से 27 लाख 26 हजार की राशि मय ब्याज समेत वसूली की जाए। इसके लिए सक्षम अधिकारियों को यथाशीघ्र वसूली की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।