स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों तथा ग्राम स्वास्थ्य संयोजकों को हड़ताल से तत्काल कार्य पर उपस्थित होने के निर्देश

गरियाबंद  

  गरियाबंद जिले के समस्त स्वास्थ्य पर्यवेक्षक तथा सभी ग्राम स्वास्थ्य संयोजक 1 अगस्त से 2018 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। स्वास्थ्य कर्मचारी की सेवा सीधे सामान्य जन के स्वास्थ्य से जुड़ी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा है कि यदि स्वास्थ्य कर्मियों के हड़ताल में रहने के कारण किसी मरीज की मृत्यु होती है, तो ऐसे कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। हड़ताल अवधि का किसी भी प्रकार से अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। इस अवधि को ब्रेक इन सर्विस माना जायेगा। स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा किये जा रहे हड़ताल सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के उप नियम 3 के विरूद्ध है। अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण कई राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा है कि ऐसा परिलक्षित हो रहा है कि स्वास्थ्य कर्मियों को शासकीय सेवा करने में रूचि नहीं है, जो अनुशासनात्मक कार्यवाही का द्योतक है। उन्होंने कहा है कि सभी स्वास्थ्य पर्यवेक्षक तथा सभी ग्राम स्वास्थ्य संयोजक 24 घंटे के भीतर अपने कार्य पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। तत्काल कार्य में उपस्थिति नहीं होने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।