Covid-19 : MP में कोरोना के सभी प्रतिबंध हटे, शादी में लिमिट खत्म, स्कूल-कॉलेज 100% क्षमता से खुलेंगे
भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश में लागू कोरोना के सभी प्रतिबंध हटाए दिए हैं। शादी में मेहमानों की संख्या की लिमिट खत्म कर दी गई है। अब तक 300 लोगों को ही अनुमति थी। वहीं, रात 11 से सुबह 6 बजे तक लागू नाइट कर्फ्यू भी हटा दिया गया है। स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल और कोचिंग क्लासेस भी 100% क्षमता से खुल सकेंगे। प्रदेश के सभी धार्मिक और सांस्कृतिक मेले भी हो सकेंगे।
दरअसल, पिछले डेढ़ साल से मेले भी नहीं लग रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक चल समारोह भी निकाले जा सकेंगे, हालांकि मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना जरूरी रहेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को अहम बैठक लेकर सभी प्रतिबंध हटाने के आदेश जारी कर दिए। नए आदेश आज से ही लागू होंगे। सीएम ने स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग समेत सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि आवश्यक सावधानियों की शर्त के साथ प्रतिबंध हटाए गए हैं। नाइट कर्फ्यू 17 नवंबर से ही समाप्त किया जा रहा है।
शादी की खुशियां होंगी दोगुनी
फेस्टिवल के बाद 15 नवंबर से प्रदेशभर में शादी का धूम-धड़ाका भी शुरू हो गया है। हालांकि, मेहमानों की संख्या 300 सीमित थी। वहीं, बारात भी निकाली जा सकेगी। इससे शादी की खुशियां दोगुनी हो गई हैं। पिछले साल कोरोना की वजह से लंबे समय तक मेहमानों की संख्या सीमित रही। शुरुआत में संख्या 50 थी। बाद में यह 100 कर दी गई। 6 अक्टूबर को गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए शादी में मेहमानों की संख्या बढ़ाकर 300 कर दी थी, लेकिन लोगों ने और शादी-विवाह से जुड़े व्यवसाय के संचालकों ने मेहमानों की संख्या से प्रतिबंध हटाने की मांग उठाई थी। आखिरकार सरकार ने प्रतिबंध हटा दिए।
मेले लग सकेंगे, चल समारोह भी निकलेंगे
अब मेलों का आयोजन भी हो सकेगा। वहीं, धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक चल समारोह भी निकालने की छूट दी गई है।
स्विमिंग पूल खोलने का निर्णय भी लिया
सरकार ने स्विमिंग पूल खोलने का निर्णय भी लिया है। अब तक स्विमिंग पूल खिलाड़ियों की प्रैक्टिस के लिए खोले जा रहे थे। अब सभी लोग यहां जा सकेंगे। इसके अलावा जिम और सिनेमाघर भी 100% क्षमता से खुलेंगे। इन्हें अब तक 50% क्षमता से खोलने की छूट दी गई थी।
नियमों का पालन भी जरूरी रहेगा
सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन पूर्ण क्षमता के साथ हो सकेंगे। चल समारोह निकल सकेंगे। विवाह एवं अंतिम संस्कार पूर्ण क्षमता पर हो सकेंगे। रात 11 से सुबह 6 बजे तक लागू नाइट कर्फ्यू अब नहीं लगेगा। सिनेमा हॉल, मॉल, स्विमिंग पूल, जिम, योगा सेंटर, रेस्टोरेंट, क्लब आदि 100% क्षमता पर खुल सकेंगे। स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, कोचिंग क्लासेज पूर्ण क्षमता पर संचालित होंगे। मेलों में दुकानदार सभी मेले में दुकान लगा सकेंगे, जिनको वैक्सीन की दोनों डोज लगी हों। हॉस्टल में 18 वर्ष के ऊपर के छात्र/छात्राओं और समस्त स्टाफ को दोनों डोज लगाना आवश्यक है। सिनेमा हॉल में स्टाफ को दोनों डोज और दर्शकों को कम से कम एक डोज लगी हो। मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी किया गया है।