105 वर्गमीटर तक के प्लॉट पर घर बनाने तुरंत स्वीकृति, पट्टा देने के लिए चलेगा अभियान
भोपाल। मध्यप्रदेश में नगरीय क्षेत्र में पात्र हितग्राहियों को पट्टा देने के लिए अभियान चलाया जाएगा। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बुधवार को इसके निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आवासीय पट्टाधारियों को भूमि का मालिकाना हक देने के संबंध में अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव एक सप्ताह में भेजें। मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्र के भूमिहीन व्यक्ति अधिनियम 1984 में नगरीय क्षेत्रों में आवासीय भूमि के पट्टे देने का प्रावधान है। इसके तहत 2017 और 2021 में विशेष अभियान चला कर पात्रों को आवासीय भूमि के पट्टे दिए गए।
105 वर्गमीटर तक के प्लॉट्स पर घर बनाने की अनुमति तुरंत दी जाएगी
इसके अलावा, मंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब 105 वर्गमीटर तक के प्लॉट्स पर घर बनाने की अनुमति तुरंत दी जाएगी। इसके लिए भूमि विकास नियम-2012 के नियम 12 में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसमें आवेदक ऑनलाइन निर्धारित प्रपत्र में आवेदन, आवश्यक दस्तावेज व प्रस्तावित भवन नक्शा संलग्न करने के बाद ऑनलाइन जनरेट शुल्क के चालान को जमा कर स्वयं मकान की स्वीकृति प्राप्त कर सकता है।
मिलेगी डीम्ड अनुमति
मंत्री ने बताया है कि वर्तमान में नगरीय निकायों द्वारा भवन अनुज्ञा एबीपीएएस ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत दी जा रही है। भवन अनुज्ञा प्राप्त किये जाने की प्रक्रिया को सरलीकरण करने के उद्देश्य से 300 वर्गमीटर तक के भूखण्डों पर निजी वास्तुविदों को भवन अनुज्ञा प्रदान करने के लिये अधिकृत किया गया है। इस प्रक्रिया को और अधिक सरलीकृत करने के उद्देश्य से अन्य राज्यों में प्रचलित प्रक्रियाओं का अध्ययन किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा भी जारी ऑफिस मेमोरेन्डम में लो-रिस्क भवन के लिये (105 वर्गमीटर तक के भवन) डीम्ड अप्रूवल देने के संबंध में गाइडलाइन जारी की गई है। साथ ही टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भी जारी मॉडल बिल्डिंग बॉयलॉज 105 वर्गमीटर तक के आवासीय भू-खण्डों के लिये इज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत डीम्ड अनुमति देने संबंधी प्रस्ताव दिया गया है।
संशोधन का प्रस्ताव एक सप्ताह में भेजने के निर्देश
मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नगरीय क्षेत्र के पात्र हितग्राहियों को अधिनियम के प्रावधान के अनुसार पट्टा देने के लिए अभियान चलाया जाए। उन्होंने मध्य प्रदेश नजूल भूमि निर्वतन निर्देश 2020 के प्रावधान अनुसार आवासीय पट्टाधारियों को भूमि का मालिकाना हक देने के संंबंध में अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव एक सप्ताह में भेजने के निर्देश दिए। बता दें मध्य प्रदेश नगरीय क्षेत्र के भूमिहीन व्यक्ति अधिनियम 1984 के नगरीय क्षेत्रों के आवासीय भूमि के पट्टे देने का प्रावधान है। इसके अंतर्गत 2017 में विशेष अभियान चला कर पात्र व्यक्तियों को आवासीय भूमि पट्टे वितरित किए गए। इसके बाद वर्ष 2021 में भी आवासीय भूमि के पट्टे देने के निर्देश जारी किए गए थे।