जबलपुर. कांग्रेस विधायक आरिफ़ मसूद की अग्रिम ज़मानत याचिका पर आज जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गयी. सुनवाई के बाद जबलपुर हाईकोर्ट ने फ़ैसला सुरक्षित रख लिया. आरिफ मसूद पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस दर्ज है. भोपाल के इक़बाल मैदान में फ़्रांस के ख़िलाफ प्रदर्शन के दौरान उन्होंने जो भाषण दिया था, उसे भड़काऊ माना गया. उसके बाद मसूद पर गैर ज़मानती धाराओं में केस दर्ज किया गया था.
मसूद की ओर से आज कोर्ट में दलील पेश की गई. पुलिस ने 29 अक्टूबर को कलेक्टर ऑर्डर के उल्लंघन की FIR दर्ज की थी. उसके बाद 4 नवम्बर को सरकार ने जानबूझकर उनके खिलाफ भड़काऊ भाषण की FIR दर्ज करवाई.
सरकार का पक्ष
सुनवाई के दौरान सरकार ने हाईकोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा. सरकार की ओर से कहा गया कि आरिफ मसूद के ख़िलाफ़ अब तक 29 मामले दर्ज हो चुके हैं. भोपाल में दिए इस भाषण में मसूद ने धार्मिक भावनाएं भड़काईं.
जबलपुर हाईकोर्ट में मसूद की जमानत याचिका पर आज सुनवाई पूरी हुई, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया. भोपाल के इक़बाल मैदान में भाषण को लेकर मुकदमा दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए मसूद ने अग्रिम ज़मानत के लिए हाईकोर्ट की शरण ली थी. पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने केस डायरी तलब की थी. इस पर आज ऐक्टिंग चीफ़ जस्टिस की डिविजन बेंच ने मामले पर सुनवाई की.