निर्वाचन आयोग ने विधानसभा प्रत्याशी, एजेंट, पुलिस और मीडिया को नहीं दी इन चीजों को ले जाने की अनुमति

निर्वाचन आयोग ने विधानसभा प्रत्याशी, एजेंट, पुलिस और मीडिया को नहीं दी इन चीजों को ले जाने की अनुमति

अंबिकापुर
 कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सारांश मित्तर की अध्यक्षता में शनिवार को जिला पंचायत कार्यालय के सभाकक्ष में जिले के तीनों विधानसक्षा क्षेत्रों के प्रत्याशियों तथा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई।

बैठक में कलक्टर ने विधानसभा निर्वाचन 2018 के तहत मतगणना से संबंधित प्रक्रिया को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश के संबंध में अभ्यर्थियों एवं प्रतिनिधियों को विस्तार से जानकारी दी।


डॉ. मित्तर ने कहा कि मतगणना 11 दिसम्बर को शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित मतगणना हॉल में सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगी। मतगणना हेतु त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। इस सुरक्षा घेरे में ही मतगणना होगी।

उन्होंने उपस्थित प्रतिनिधियों से मतगणना में संयमित व्यवहार रखते हुये सहयोग की अपील की। कलक्टर ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राजनैतिक कक्ष में मतगणना अभिकर्ता, प्रत्याशी, पुलिसकर्मी तथा मीडिया के प्रतिनिधियों को मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

बैठक में पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी नम्रता गांधी, अपर कलक्टर निर्मल तिग्गा एवं चन्द्रकांता ध्रुव, सहायक कलक्टर आकाश छिकारा सहित अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि व अभ्यर्थी उपस्थित थे।


सफेद कागज रख सकेंगे एजेंट
मतगणना अभिकर्ता पेन, पेंसिल, रबर, कैल्कुलेटर तथा छपा हुआ कागज भी नहीं ले जा सकेंगे लेकिन सफेद कागज रखने की अनुमति होगी। मतगणना कार्य हेतु उन्हें पेन, पेसिंल, रबर और कैल्कुलेटर निर्वाचन कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

उन्होंने बताया कि प्रत्येक विधानसभा के मतगणना कक्ष में इव्हीएम मशीनों में दर्ज मतों की गणना हेतु 14-14 टेबल लगाए जाएंगे। इसके साथ ही डाक मतपत्रों की गणना हेतु दो-दो टेबल तथा टेबुलेशन के लिए एक टेबल लगाए जाएंगे। प्रत्येक टेबल की नम्बरिंग की जाएगी।


नहीं बना सकेंगे एजेंट
कलक्टर ने बताया कि सांसद, विधायक, मेयर, नगर पालिका के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, जिला एवं जनपद पंचायतों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को प्रत्याशी मतगणना अभिकर्ता के रूप में नियुक्त नहीं कर सकते। उन्होंने मतगणना अभिकर्ता शनिवार शाम तक नियुक्त कर लिखित जानकारी देने कहा।


14 टेबल में एक इवीएम खराब तो नहीं रूकेगी मतगणना
कलक्टर ने बताया कि यदि 14 टेबल में से किसी एक इवीएम में तकनीकी खराबी आती है तो मतगणना बंद नहीं होगी। खराब हुए इव्हीएम मशीन के मतों की गणना अंतिम चरण में वीवीपैट के पर्ची से की जाएगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अभ्यर्थी एवं उनके प्रतिनिधि मतगणना से पूर्व मतगणना कक्ष की तैयारियों हेतु मतगणना स्थल का मुआयना कर सकते हैं, किन्तु स्ट्रांग रूम के गैलरी की ओर नहीं जा सकते।


प्रवेश व पार्किंग के लिए ये व्यवस्था
कलक्टर ने बताया कि मतगणना के दिन मतगणना स्थल में प्रवेश एवं वाहनों की पार्किंग हेतु अभ्यर्थियों एवं मतगणना अधिकारियों के लिए अलग-अलग व्यवस्थाएं की गई है। मतगणना अधिकारी एवं मीडिया प्रतिनिधि रिंग रोड से होते हुए गेट नम्बर 2 से प्रवेश करेंगे वहीं अभ्यर्थियों एवं मतगणना अभिकर्ता शासकीय आइटीआइ होते हुये प्रवेश करेंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मीडिया प्रतिनिधियों के लिए संचार व्यवस्था हेतु पॉलिटेक्निक कॉलेज के भूतल के कक्ष में मीडिया सेंटर बनाया गया है। मतगणना की जानकारी लाउडस्पीकर के माध्यम से तत्काल अवगत कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि प्राधिकार पत्रधारी मीडिया प्रतिनिधियों को छोटे समूहों में मतगणना कक्षों में प्रवेश की अनुमति होगी,

लेकिन मोबाइल फोन प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने बताया कि मीडिया प्रतिनिधि सुबह 7 से 8 बजे के बीच मतगणना से संबंधित फोटो एवं वीडियो ले सकेंगे। इसके साथ ही मतगणना के दौरान बिना स्टैण्ड वाले कैमरों से वीडियो एवं फोटो ले सकेंगे।