51 बकायेदार उपभोक्ताओं की काटी गई बिजली कनेक्शन

51 बकायेदार उपभोक्ताओं की काटी गई बिजली कनेक्शन
मोहला/डोंगरगांव, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा बिजली बिल का भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं से बकाया राजस्व वसूली के लिए संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। इस परिपेक्ष्य में डोंगरगांव संभाग स्तर पर गठित अधिकारियों की संयुक्त टीमों द्वारा मजियापार, हिद्दड़, पेन्दाकोड़ों, छुरिया, गोटाटोला, बांधाटोला, डोंगरीटोला, साल्हेटोला, रानाटोला, खडगांव, ककईपार, परसाटोला, मटेवा, भरीर्टोला, भावसा, चवेला, दिघवाड़ी, एटेगर्दा, डोकला, कहडबरी, कुमरदा, कोकपुर, खुज्जी, डोंगरगांव षहर एवं ग्रामीण में बकाया वसूली अभियान चलाकर 101 बकायादार उपभोक्ताओं से 4 लाख 10 हजार रूपए की बकाया राशि वसूल की गई है तथा बकाया राषि भुगतान नहीं करने वाले 51 उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन भी विच्छेदित किये गए। विद्युत विभाग के मैदानी अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि लंबित देयकों का अविलंब भुगतान करें, ताकि विद्युत कनेक्शन विच्छेदन जैसी अप्रिय स्थिति का सामना ना करना पड़े।

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जागत गांव डाट काम

डोंगरगांव संभाग के कार्यपालन अभियंता बीरबल कुमार उइके ने बताया कि स्थानीय स्तर पर गठित सहायक एवं कनिश्ठ अभियंताओं की टीमों ने 8 उपभोक्ताओं को बिजली चोरी करते हुए जाने पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत कार्यवाही की गई। इस संयुक्त कार्यवाही के दौरान मौके पर 12 उपभोक्ताओं द्वारा प्रयोजन परिवर्तन के लिए आवेदन प्रस्तुत किये गये, जिस पर त्वरित कार्यवाही की गई। बिजली से जुड़े अपराध के संबंध में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 136, 137 एवं 138 के तहत मामले दर्ज किये जाते हैं। इसमें धारा 135 में बिजली चोरी, धारा 136 में बिजली लाइनों एवं सामग्री की चोरी, धारा 137 में चुराई गई संपत्ति प्राप्त करने के लिए दण्ड और धारा 138 में विद्युत मीटरों से छेड़छाड़ के मामले दर्ज होते हैै। विद्युत अधिनियम 2003 के तहत दर्ज मामलों में तीन वर्श का कारावास या जुमार्ना दोनों लगाया जाता है।