वोटर्स का आधार नंबर लेने के लिए EC ने मांगा कानूनी अधिकार, मल्टीपल वोटर कार्ड पर लगाम लगाना है मकसद

नई दिल्ली
इलेक्शन कमीशन (EC) ने सरकार से वोटर कार्ड के नए आवेदकों और मौजूदा वोटर्स के आधार नंबर कलेक्ट करने का कानूनी अधिकार मांगा है. इसके पीछे मकसद मतदाता सूची में एक ही शख्स की कई एंट्रीज यानी एक से ज्यादा वोटर कार्ड रखने पर लगाम लगाना है.
कानून मंत्राय को लिखे एक लेटर में इलेक्शन कमीशन ने प्रस्ताव रखा है कि रिप्रेंजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट के प्रावधानों को संशोधित किया जाए. ऐसा इसलिए ताकि EC को वोटर कार्ड के लिए नए आवेदकों और मौजूदा वोटर्स से आधार नंबर मांगने का अधिकार मिल सके.
अगस्त 2015 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के चलते आधार कार्ड को वोटर्स के इलेक्टोरल डाटा से लिंक करने के EC के प्रॉजेक्ट पर रोक लग गई थी. इस प्रॉजेक्ट का नाम नेशनल इलेक्टोरल रोल प्योरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम (NERPAP) था. इसके जरिए EC एक ही शख्स के एक से ज्यादा यानी मल्टीपल वोटर कार्ड पर लगाम लगाना चाहता था.