अब छात्रों को 4000 रुपए महीना किराया देगी मप्र सरकार, जानिए कैसे और किसे मिलेगा लाभ

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने मध्यप्रदेश के सरकारी कॉलेज में पढने वाले आदिवासी विद्यार्थियों के लिए मकान किराया भत्ता बढ़ाकर दोगुना कर दिया। स्टूडेंट्स को हर माह अधिकतम 4 हजार रुपए मिलेंगे। राज्य सरकार द्वारा ये सुविधा ऐसे आदिवासी स्टूडेंट्स को दी जाएगी जो अपने गृह निवास से बाहर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं। यह योजना पहले से ही चलाई जा रही है जिसमें राज्य सरकार ने राशि में इजाफा किया है।
पहले जिला स्तर पर ₹1250 महिना मिलता था
आदिवासी विद्यार्थियों को पहले जिला स्तर पर ₹1250 महिना मिलता था जो इस बार शिवराज सरकार ने बढ़ाकर अब ₹2500 महिना कर दिया है। आदिवासी विद्यार्थियों को मध्यप्रदेश में इस योजना का लाभ उन्हें तब मिलता है जब विद्यार्थी कक्षा 12 पास करके कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। अपने घर के बाहर पढ़ाई करते हैं और जहां एडमिशन मिलता है वहां हॉस्टल नहीं होता।
कितना बढ़ाया मकान किराया भत्ता
तहसील एवं ब्लाक स्तर की बात करें तो तहसील एवं ब्लाक स्तर पर ₹1000 दिया जाता था जिसे प्रदेश सरकार द्वारा बढाकर अब ₹2000 मासिक देंगे, जिला मुख्यालय की बात करें तो जिला मुख्यालय स्तर पर ₹1250 मासिक दिया जाता था जिसे प्रदेश सरकार ने बढ़ाकर अब ₹2500 देंगे। संभागीय मुख्यालय पर ₹2000 प्रतिमाह दिया जाता था, अब ₹4000 प्रतिमा देंगे।
भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर तथा उज्जैन संभाग मुख्यालयों में 4 हजार रुपए प्रतिमाह
जिला मुख्यालयों में आदिवासी युवाओं को 2,500 रुपए और ब्लॉक मुख्यालय पर अध्ययन करने पर 2000 रुपए प्रतिमाह आवास किराया दिया जाएगा- अब राजधानी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर तथा उज्जैन संभागीय स्तर पर पढ़ाई करने वाले आदिवासी स्टूडेंट को 4 हजार रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। प्रदेश के शेष 47 जिला मुख्यालयों में आदिवासी युवाओं को 2,500 रुपए और ब्लॉक मुख्यालय पर अध्ययन करने पर 2000 रुपए प्रतिमाह आवास किराया दिया जाएगा। ऐसे मुख्यालय इस श्रेणी में नहीं आने वाले तहसील, नगरपालिका, नगर परिषद व ग्राम पंचायत को ब्लॉक की श्रेणी में रखा गया है।
आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराने चलाई जा रही योजना
आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए आवास सहायता योजना चलाई जा रही- सरकार का मानना है कि कॉलेज लेवल की पढ़ाई के लिए कई छात्रों को हॉस्टल उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। उनको आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए आवास सहायता योजना चलाई जा रही है। इसके तहत छात्रों को राशि दी जाती है।
12वीं पास आदिवासी स्टूडेंट को रेगुलर कोर्सेस में पढ़ाई के लिए सहायता
यह सहायता आदिवासी स्टूडेंट को 12वीं पास करने के बाद मान्यता प्राप्त संस्थाओं के मान्यता प्राप्त रेगुलर कोर्सेस में पढ़ाई के लिए मिलेगी। कोर्स की निर्धारित अवधि के लिए एकबार ही राशि मिलेगी. सरकारी, प्राइवेट कॉलेज या अन्य मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट में UG, PG सहित उच्चस्तरीय डिप्लोमा कोर्सेस में एडमिशन लेनेवाले ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें किसी भी शासकीय हॉस्टल में प्रवेश नहीं मिला हो, वे विद्यार्थी आवास सहायता योजना के पात्र होंगे।
कौन होंगे पात्र
1. अनुसूचित जनजाति ST वर्ग का स्टूडेंट्स हो।
2. मध्यप्रदेश का स्थाई निवासी हो।
3. स्टूडेंटस के अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा पोस्ट मैट्रिक योजना के अनुरूप हो।
आवेदन कैसे करें
मध्यप्रदेश के स्टूडेंट जो कॉलेज में एडमिशन ले रहे है उन स्टूडेंट द्वारा कोर्स में एडमिशन की अंतिम तारीख के बाद स्कॉलरशिप पोर्टल 2.0 पर उपलब्ध आवास सहायता योजना के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन करना होगा।