निलंबित डीआईजी की अग्रिम जमानत पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

लखनऊ
पशुपालन विभाग में हुए करोड़ों रुपये के फर्जीवाड़े में फंसे निलम्बित डीआईजी अरविन्द सेन की अग्रिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में बुधवार को भी सुनवाई हुई। सुनवाई के पश्चात न्यायालय ने राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया। मामले की अग्रिम सुनवाई 26 नवम्बर को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की एकल सदस्यीय पीठ ने दिया। बुधवार को मामले पर अहस के दौरान सरकारी वकील ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दिये जाने का अनुरोध किया, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। याचिका पर 10 नवम्बर को भी सुनवाई हुई थी। उल्लेखनीय है कि सत्र न्यायालय से अरविंद सेन की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है।
इस मामले में 13 जून 2020 को इंदौर के व्यापारी मंजीत सिंह भाटिया ने हजरतंगज कोतवाली में दर्ज करायी थी। इस मामले में 10 अभियुक्तों को नामजद किया गया था। इस मामले में सिपाही दिलबहार यादव अभी भी फरार है। उसकी सम्पत्ति कुर्क करने की कवायद पुलिस ने शुरू कर दी है। वहीं इस मामले के बाद सामने नमक फर्जीवाड़े के आरोपी मोंटी गूर्जर को पुलिस रिमाण्ड पर लेकर पूछताछ करेगी। इसकी भी कवायद चल रही है।