'लव जिहाद' के खिलाफ कानून, खट्टर सरकार ने बनाई कमिटी

चंडीगढ़
उत्तर प्रदेश के बाद अब हरियाणा सरकार भी 'लव जिहाद' के खिलाफ कानून बनाने जा रही है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार ने 'लव जिहाद' के खिलाफ कानून का मसौदा तैयार करने के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है। उत्तर प्रदेश सरकार के बल या धोखाधड़ी के जरिए धर्मांतरण के खिलाफ एक मसौदा अध्यादेश को मंजूरी देने के कुछ दिनों बाद मंत्री का यह बयान आया है।
बता दें कि कुछ बीजेपी नेता किसी हिंदू महिला से शादी की आड़ में उसका कथित तौर पर धर्मांतरण कराने को 'लव जिहाद' कहते हैं। ऐसे में यूपी में अध्यादेश के पारित होने से पहले ही हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने घोषणा की थी कि हरियाणा में एक नया कानून बनाने के लिए एक समिति का गठन किया जा रहा है।
दूसरे राज्यों के कानूनों का भी अध्ययन करेगी सरकार
विज ने कहा कि हरियाणा समिति इस मामले में अन्य राज्यों में बने कानूनों का भी अध्ययन करेगी। उन्होंने ट्वीट किया था कि हरियाणा में 'लव जिहाद' पर कानून का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। राज्य गृह सचिव टी. एल. सत्यप्रकाश, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नवदीप सिंह विर्क और अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक मनचंदा इसके सदस्य होंगे।