कोल्ड स्टोरेज के संचालक की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज, हजम कर गया किसान का किसान का एक करोड़ का गुड़
brijesh sharma
नरसिंहपुर। ग्राम खैरी के एक किसान का करीब 1 करोड रुपए मूल्य का 3321 किवंटल गुड़ खुर्द बुद्ध किए जाने के आरोप से घिरे कोल्ड स्टोरेज के संचालक की अग्रिम जमानत की अर्जी प्रथम अपर सत्र न्यायालय गाडरवारा के द्वारा खारिज कर दी गई ।
गाडरवारा थाना अंतर्गत ग्राम खैरी कामती के निवासी नीतेश कौरव पिता अरविंद कौरव खेती बाड़ी के साथ गुड़ उद्योग का संचालन करते हैं । उन्होंने चिरह खुर्द , कौड़िया ,थाना गाडरवारा के आरके कोल्ड स्टोरेज में अपना करीब 3450 क्विंटल गुड 7 जनवरी 2018 से रखना शुरू किया था । रखे हुए गुड़ की सारी जमा पर्चियां उनके पास मौजूद हैं । इसमें से उन्होंने करीब 45 - 46 क्विंटल गुड़ कुछ अंतराल में अलग-अलग समय पर निकला पर इसके बाद कोल्ड स्टोरेज में रखे गुड को निकालने के लिए किसान और गुड़ उद्योग के संचालक नीतेश अरविंद कौरव कोल्ड स्टोरेज के संचालक चैतन्य उर्फ़ चिंटू लूनवात से लगातार बातचीत करते रहे लेकिन कोल्ड स्टोरेज के संचालक चैतन्य उर्फ़ चिंटू तथा अभिलाषा पति अनुराग लूनावत किसी न किसी तरह से टालते रहे । यह जिक्र नीतेश कौरव ने थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में किया है । इस मामले में पुलिस ने चैतन्य लूनावत पिता अशोक कुमार और अभिलाषा पति अनुराग लूनावत के खिलाफ धारा 409 व 406 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध कायम किया है ।
गुड़ व्यापारी नीतेश के द्वारा दर्ज शिकायत के अनुसार कोल्ड स्टोरेज में 3321 क्विंटल गुड़ जिसकी कीमत 99 लाख 63 हजार 390 रुपए है । वह उसने कोल्ड स्टोरेज में रखा नहीं पाया उसे खुर्दबुर्द कर दिया गया है ।
इस मामले में नीतेश के के द्वारा दर्ज रपट के अनुसार कोल्ड स्टोरेज के संचालक ने धोखाधड़ी और छल कपट करके उनका लगभग एक करोड़ रु मूल्य का गुड़ गायब कर दिया ।
इस मामले में पुलिस ने नीतेश पिता अरविंद कौरव की शिकायत पर अमानत में खयानत किए जाने का मामला दर्ज किया है । दोनों अभियुक्त ने यहां अपर सत्र न्यायाधीश गाडरवारा मनीष कुमार श्रीवास्तव की अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी प्रस्तुत की थी जिसे न्यायालय ने सुनते हुए इस टिप्पणी के साथ निरस्त कर दी कि कोल्ड स्टोरेज में गुड़ नहीं रखा पाए जाने पर कोई टिप्पणी किए बगैर अभियुक्त चैतन्य उर्फ़ चिंटू तथा अभिलाषा की अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त की जाती है ।