पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग आज करेगा समीक्षा

पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग आज करेगा समीक्षा

जिला पंचायत और जनपद पंचायत के चुनाव EVM से, सरपंच व पंच के चुनाव मत पत्रों के माध्यम से होंगे

भोपाल । मप्र में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान नवंबर के आखिरी सप्ताह में किया जा सकता है। अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति के साथ ही उनकी जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है। इसी बीच एक बार फिर से सोमवार को निर्वाचन आयोग आंतरिक बैठक कर तैयारियों की समीक्षा करेगा। प्रतिदिन इसकी समीक्षा की जा रही है। इसमें मतदान के लिए सेक्टर और जोनल अधिकारियों की नियुक्ति के साथ विशेष कार्यपालिक दंडाधिकारी की शक्तियां देने के प्रस्ताव, मतदान केंद्रों के स्थान परिवर्तन के प्रस्ताव आदि पर चर्चा होगी।

3 चरणों में आयोजित किए जाएंगे चुनाव 

प्रदेश में 3 चरणों में पंचायत चुनाव आयोजित किए जाएंगे। इससे पहले जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य सरपंच सरपंच के निर्वाचन के लिए IEMS के माध्यम से सूचना जारी की जाएगी। इससे पहले निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत निर्वाचन के लिए DEO लॉग इन से निम्नानुसार मैपिंग का कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी बीच मतदान दल गठन के लिए ऑनलाइन पोर्टल EPDS पर जानकारी दर्ज करने का काम भी शुरू हो चुका है।

सभी प्रारंभिक तैयारियां पूरी

पंचायत चुनाव तीन चरणों में कराए जाने की तैयारी है। जिला पंचायत और जनपद पंचायत के चुनाव इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन और सरपंच व पंच के चुनाव मत पत्रों के माध्यम से होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग जिला, जनपद और ग्राम पंचायतों के चुनाव कराने की प्रारंभिक सभी तैयारियां कर चुका है। मार्च 2022 तक रिक्त पंचायतों के स्थानों की जानकारियां कलेक्टरों से मंगवा ली गई हैं।

जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के आरक्षण को छोड़कर लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अधिकारियों के मुताबिक कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदान से जुड़ी सभी तैयारियों को अंतिम रूप देने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। मतदान केंद्रों के स्थान परिवर्तन के औचित्य सहित प्रस्ताव बुलाए गए थे, जिन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं, प्रशासनिक स्तर पर की जाने वाली तैयारियों के लिए भी विभागों को आठ नवंबर तक का समय दिया गया है।

गृह और राजस्व विभाग से ऐसे अधिकारियों का स्थानांतरण करने के लिए कहा गया है जो चार साल की अवधि में तीन वर्ष से एक स्थान पर पदस्थ हैं। इस श्रेणी में उन अधिकारियों को रखा है जो सीधे निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े हैं। पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस अधीक्षकों से अपने यहां उप पुलिस अधीक्षक, निरीक्षक और उप पुलिस निरीक्षक के तीन साल से एक स्थान पर पदस्थ नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र भी मांगा है। सोमवार को जबलपुर हाई कोर्ट में निर्वाचन कराए जाने संबंधी याचिका पर सुनवाई भी प्रस्तावित है।

बताया जा रहा है कि आयोग कोर्ट के सामने भी यह तथ्य रख चुका है कि हमारी ओर से चुनाव कराने संबंधी सभी तैयारियां हो चुकी हैं। सिर्फ जिला पंचायत पद का आरक्षण होना बाकी रह गया है, जिसको लेकर प्रक्रिया पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को करनी है। इस संबंध में विभाग जल्द ही प्रक्रिया करके आयोग को अवगत कराएगा। इसकी तैयारियों के लिए अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है।